[एप्लीकेशन फॉर्म] हरियाणा विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Haryana Vidhwa Pension Yojana 2023 In Hindi:- हरियाणा की सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए ध्यान में रखते हुए अपने राज्य के नागरिकों के लिए नई से नई योजना को लागू करती रहती है। जिन योजनाओं का लाभ राज्य के नागरिकों के लिए दिया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हरियाणा की राज्य सरकार ने एक और नई योजना को चालू किया है। इस योजना का नाम विधवा पेंशन योजना रखा गया है।

इस योजना को लागू उन महिलाओं के लिए किया है। जो महिलाएं विधवा है, और जिनका कोई सहारा नही होता है। तो इस योजना का लाभ वह ही महिला उठा सकती है। जिन महिला के पति की मृत्यु हो जाती है। यानि कि हरियाणा में रहने वाली महिलाओं के पति की किसी कारण से या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो उन महिलाओं को हरियाणा की सरकार के माध्यम से कुछ धनराशि को दिया जाएगा। ताकि उनकी जीवन मे सुधार आ सकें।

[एप्लीकेशन फॉर्म]हरियाणा विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।

हरियाणा में रहने वाली महिलाओं की परेशानियों को दूर करने के लिए आज में इस आर्टिकल में आपके लिए हरियाणा विधवा पेंशन योजना की पूरी जानकारी को शेयर करुगा। ताकि आपके लिए किसी भी तरह की परेशानी ना हो और आप इस योजना का लाभ उठा सको। इस आर्टिकल में आपके लिए हरियाणा विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे। और विधवा पेंशन योजना क्या है, पत्रता , दस्तावेज, और लाभ क्या है, इन सभी जानकारी को नीचे शेयर किया गया है।

अगर आप हरियाणा के निवासी है और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है। तो आपके लिए यह आर्टिकल की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस आर्टिकल की जानकारी को शुरू से लास्ट तक ध्यानपूर्वक पढ़े। ताकि आपके आपके लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना ना पढ़े। तो चलिए जान लेते है कि इस हरियाणा की विधवा पेंशन योजना का लाभ कैसे मिलगे।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है? पूरी जानकारी-

हरियाणा राज्य की सरकार ने इस योजना को हरियाणा में शुरू करने का मुख्य कारण यह था । कि जिन महिलाओं के पति की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। तो उन महिलाओं के लिए अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती है। और उन महिलाओं का सहारा देने वाला कोई नही होता है। तो उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। आज भी ऐसा की जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है तो उन महिलाओं के साथ मे अच्छा व्यवहार नही किया जाता है। तो उन महिलाओं के लिए अब परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके लिए पता हो होगा कि जब से मोदी सरकार बानी है तब से महिलाओं के साथ मे अच्छा व्यवहार किया जा रहा है।

मोदी सरकार में सभी राज्यो में नई से नई योजना को लागू किया जा रहा है।ताकि किसी भी नागरिक के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो जिन महिलाओं की के पति की मृत्यु हो जाती है। और उनका सहारा देने वाला कोई नही होता है। तो हरियाणा राज्य की सरकार के माध्यम से उन महिलाओं के लिए पेंशन के रूप में 1600 रुपए को धनराशि को दिया जाएगा।

हरियाणा की सरकार इन 1600 रुपए इस लिए विधवा महिलाओं के लिए प्रदान कर रही है। ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति में कुछ हद तक सुधार कर सके। यदि आपके लिए बता दे की इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए केवल हरियाणा की विधवा महिला ही उठा सकती हैं। और जिस महिला का आधार कार्ड नंबर पेंशन डाटा होगा और जिन महिला की पति के मृत्यु हो गई है। वह ही महिला इस योजना के लिए पात्र होगी।

अगर आप भी एक विधवा महिला है और इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती है। तो आपके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है। की आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। भी या नही है। तो उसकी जानकारी को नीचे बताया गया है।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लाभ-

आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए हरियाणा की सरकार ने कुछ लभो को निर्धारित किया है। इन लभो को लेने के लिए पहले आप इस योजना के लिए पात्र होना जरूरी है। यदि आप इस योजना के लिए पात्र है, तो आपके लिए इन लभो का जानना बहुत ही जरूरी है। हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लभो का विवरण नीचे दिया गया है-

  • हरियाणा की सरकार की तरफ से विधवा महिलाओं के लिए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार उनकी सहायता करेगी।
  • इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं के लिए पेंशन रूप में 1600 रुपए प्रतिमाह दिए जायगे।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करके विधवा महिला के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नही है।
  • वह महिला आत्मनिर्भर निर्भर होगी।
  • पति की मृत्यु हो जाने के बाद में वह महिला अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सकेगी।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए कुछ जरूरी पत्रता-

विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए हरियाणा की सरकार ने कुछ पत्रता को निर्धारित किया हैं। यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है, तो आपके यह जानना बहुत ही जरूरी है। कि हम इस योजना के पात्र है या नही है। तो सरकार ने जो पत्रता को निर्धारित की थी। उन पत्रता का विवरण नीचे दिया गया है-

  • आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। तथा एक साथ मे आपके पास हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप हरियाणा राज्य के रहने वाले नही है तो आप इस योजना के लिए पात्र नही है।
  • इस योजना का लाभ लेने वाली महिला का पति माता पिता और बेटे के बिना विधवा होनी चाहिए। जिसका कोई भी सहारा ना हो वह ही महिला इस यजोना का लाभ ले सकती है।
  • आवेदन करने वाली महिलाओं की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तभी ही वह महिला इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
  • आवेदन करने वाली महिला की वार्षिक आय 2000000 रुपए होनी चाहिए।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज-

हरियाणा विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए बता दे कि अगर आप इस योजना की पात्र है। तो आपके लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज की अब आवश्यकता पढ़ेगी। तो वह दस्तावेज आपके पास में होना जरूरी है। तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। तो उन दस्तावेज का विवरण नीचे दिया गया है-

  • आधार कार्ड होना आवश्यक है।
  • हरियाणा का बोनाफाइड होना आवश्यक है।
  • आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • बैंक खाता होना आवश्यक है।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना में किंतनी धनराशि मिलेगी-

इस योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए हरियाणा की सरकार के माध्यम से 1600 रुपए प्रतिमाह की धनराशि को हरियाणा की विधवा महिलाओं के लिए पेंशन के रूप में दी जाएगी। यदि आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हरियाणा की सरकार ने इन सूचना में बताया है कि जिन महिलाओं की आयु 18 वर्ष से अधिक होगी। वह ही महिला इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। और जिन के पति की मृत्यु हो चुकी हो। वह ही महिलाओं के लिए इस योजना का पात्र बनाया है।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना की भुगतान प्रक्रिया-

आपके लिए बता दे कि हरियाणा विधवा पेंशन योजना का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा। इस योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए 6-6 माह की दो किस्तो में भुगतान किया जाएगा। हरियाणा की सरकार इस योजना की पहली किश्त अप्रैल या सितम्बर तक कर देगी। तथा दूसरी किश्त को माह की अक्टूबर से मार्च तक आवेदन करने वाली महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया-

हरियाणा में रहने वाले नागरिकों के लिए हरियाणा की राज्य सरकार ने विधवा पेंशन योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की भी सुविधा दी है। इस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का उपयोग करके आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। हरियाणा की सरकार ने इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को इस लिए शुरू किया है। कि लोगो के लिए किसी दफ्तर जाना ना पढ़े। और अफसर दलालों के लिए किसी भी प्रकार राशि देनी ना पढ़े। तो इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है। तो वह विवरण इस प्रकार है-

Step1. आपके लिए हरियाणा विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म यहा पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते है।

Step2. जैसे ही आप इस हरियाणा की वेबसाइट पर क्लिक करगे। तो आपके लाइट इस वेबसाइट पर एक विधवा पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म के लिए आप आपको डाउनलोड करना है।

Step3. विधवा पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते ही आपके लिए उस फॉर्म में कुछ जानकारी को पूछा जाएगा। आप उस फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भर देना है।

Step4. फॉर्म को भरते समय फॉर्म में किसी भी तरह की गलती ना करे। फॉर्म को ठीक से भरें। फॉर्म भर जाने के बाद में आपके लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।

Step5. इस विधवा पेंशन योजना का फॉर्म आप प्रिंटआउट निकल वा ले और अपने पास सुरक्षित रख ले ताकि उस फॉर्म को समय पर उपयोग कर सके।

दोस्तो तो यह थी.आज की हमारी पोस्ट में आप से उम्मीद करता हूँ। आपको हमारी पोस्ट [एप्लीकेशन फॉर्म]हरियाणा विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? की पोस्ट की पूरी जानकारी समझ मे आ गई होगी। अगर कोई भी प्रोब्लेम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स कंमेंट कर के जरूर पूछ सकते है। हमारी टीम आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। और अपने रिश्तेदारों को यह जानकारी ज़रूर शेयर कारें ताकि आपके रिस्तेदारो भी इस [एप्लीकेशन फॉर्म] हरियाणा विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। का लाभ ले सके ।। धन्यवाद।।

राधा वैश्य

राधा वैश्य लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ीं हैं, और लोगों के साथ ज्ञानवर्धक जानकारी साक्षा करने में रूचि रखतीं हैं। इनके 500 से ज्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं।

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