[एप्लीकेशन फॉर्म] हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन| Haryana Durghatna Sahayata Yojana 2023 In Hindi

Haryana Durghatna Sahayata Yojana 2023 In Hindi:- अगर आप भी हरियाणा राज्य के निवासी है, तो आपको ये जानकर बहुत ही ख़ुशी होगी। कि हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के नागरिको के लिए एक योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत राज्य के किसी भी नागरिक को 1 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जायेगा। मतलब अगर राज्य का कोई नागरिक किसी दुर्घटना में मारा जाता है। या फिर विकलांग हो जता है तो उसको सरकार की तरफ से एक लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जायेगा। इस योजना को हरियाणा श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है।[एप्लीकेशन फॉर्म] हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन|इस योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। जिसके तहत राज्य के सभी नागरिको का दुर्घटना बीमा किया जायेगा। जिससे अगर उस व्यक्ति की किसी भी दुर्घटना में मौत हो जाती है। तो उस व्यक्ति के परिजनों को 1 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जायेगा। साथ ही अगर कोई नागरिक की दुर्घटना के समय जख्मी हो जाता है। तब भी उसे अपने इलाज के लिए इस बीमा में मिलने वाली राशि का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा राज्य के मूल नागरिको को दिया जायेगा। इस योजना से राज्य के नागरिको को बहुत लाभ मिलेगा। क्योकि राज्य में बहुत से ऐसे नागरिक होते है जिनके पास किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराने के पैसे नही होते है। जिसके कारण वो अपने व्यक्ति का जो किसी दुर्घटना में चोटिल हो जाता है। उसका इलाज नही करा पाते है। इस योजना से ऐसे कई लोगो को इस योजना से बहुत लाभ मिलेगा।

अगर आप ये सोच रहे है कि इस योजना के तहत कौन कौन सी दुर्घटनाये आती है। जिनके तहत इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो आपकी जानकरी के लिए बता दे कि इस योजना के तहत किसी सड़क दुर्घटना, रेलदुर्घटना, हवाई दुर्घटना, दंगो, आतंकवादके कारण मौत होने या फिर बिकलांग होने से इस योजना का लाभ मिलेगा और साथ ही अगर किसी व्यक्ति या महिला की सांप के काटने, पानी में डूबने, करंट लगने,ऊँचाई से गिरने,मकान के गिरने, किसी विस्फोट या फिर जलने से मौत हो जाती है। या फिर बिकलांग हो जाता है तब भी उसको इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए पात्र माना जायेगा।

हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना के लिए पत्रता-

हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम बनाये गये है। जिससे इस योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगो को ही मिले। इस योजना के लिए तय किय गये मापदंड इस प्रकार है।

  • इस योजना के लिए आवेदन करने वाला हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस दुर्घटना सहायता योजना का लाभ उसी व्यक्ति को दिया जायेगा। जिसने उस दुर्घटना से 6 महीने पहले आवेदन कर दिया हो। अगर आवेदन दुर्घटना से 6 महीने बाद किया गया जाता है। तो इस योजना का लाभ नही दिया जायेगा।
  • हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना के तहत लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष के कम नही होनी चाहिए। और उसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
  • अगर कोई नागरिक आत्महत्या करता है, तो उसको इस योजना का लाभ नही दिया जायेगा।

हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना के लिए जरुरी दस्तावेज-

हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत लाभ लेने वाले आवेदको के लिए कुछ दस्तावेजो को अनिवार्य किया है। ताकि इस योजना का लाभ सिर्फ पात्र नागरिको को ही मिले। अगर आपके पास सरकार द्वारा तय किये गये कागजात में से कोई भी डॉक्यूमेंट नही है। तो आप इस योजना का लाभ नही उठा सकते है। इस योजना के लिए जरुरी दस्तावेज की सूची निचे दी गयी है। कृपया आवेदन करने से पहले इस सूची से अपने सभी डाक्यूमेंट्स को मिला ले जिससे आपको बाद में कोई परेशानी का समना न करना पड़े।

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास उसका आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र जिससे ये साबित हो सके की आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी है।
  • अगर लाभ लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है।
  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए दुर्घटना की FIR की कॉपी भी होनी चाहिए।
  • अगर दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी।

हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना के लाभ-

जैसा की आप जानते है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाये प्रदेश के नागरिको के लिए होती है। और सरकार चाहती है। कि इस योजना का लाभ सभी पात्र नागरिको को मिले। इसी तरह हर योजना के कई लाभ होते है, जो नागरिको को योजना के द्वारा दिए जाते है। इस योजना के तहत मिलने वाले सभी लाभ दिए जा रहे है कृपया ध्यान से पढ़े।

  • इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के सभी नागरिको को “हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना” का लाभ दिया जायेगा। जिसके तहत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तिके परिजनों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे वो उस व्यक्ति का इलाज करवा सकेगे।
  • इस योजन का सबसे बड़ा लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को मिलेगा जो पैसे ना होने से अपने किसी परिजन का इलाज कराने में असमर्थ होते है। जिससे कभी कभी उनके परिजनों की मौत हो जाती थी।
  • इस योजना से कोई भी व्यक्ति चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो वो भी अपने परिजनों का इलाज अच्छे अस्पताल में करा सकेगा।

हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे-

अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है। तो आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। और आप ये आवेदन कैसे कर सकते है इसकी जानकरी नीचे पढ़ सकते है।

Step1. इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जाकर वहां आवेदन फॉर्म लेकर उसको भरकर और उसमे सभी डाक्यूमेंट्स को लगाकर जमा करना होगा।
Step2. इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी उस आवेदन की जाँच करेगा। और उसको आगे की कार्यवाई के लिए अग्रेषित कर देगा।
Step3. इसके 5 या 6 दिन में आपको आपके आवेदन की स्टेट्स मिल जाएगी। और अगर सभी जानकारी सही पाई जाती है तो आपको इस योजना का लाभ मिल जायेगा।

दोस्तो तो यह थी.आज की हमारी पोस्ट में आप से उम्मीद करता हूँ। आपको हमारी पोस्ट [एप्लीकेशन फॉर्म] हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। की पोस्ट की पूरी जानकारी समझ मे आ गई होगी। अगर कोई भी प्रोब्लेम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स कंमेंट कर के जरूर पूछ सकते है। हमारी टीम आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। और अपने रिश्तेदारों को यह जानकारी ज़रूर शेयर कारें ताकि आपके रिस्तेदारो भी इस [एप्लीकेशन फॉर्म ] हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। का लाभ ले सके ।। धन्यवाद।।

राधा वैश्य

राधा वैश्य लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ीं हैं, और लोगों के साथ ज्ञानवर्धक जानकारी साक्षा करने में रूचि रखतीं हैं। इनके 500 से ज्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं।

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