जब किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग किसी प्राकृतिक आपदा या किसी दुर्घटना में अपंग हो जाता है। तो उसका जीवन अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा काफी मुश्किल हो जाता है।
विकलांग व्यक्तियों का भी जीवन यापन अन्य व्यक्तियों की तरह व्यतीत हो सके।
इसके लिए सरकार कई प्रकार की योजना चलाती रहती है।
अब हरियाणा सरकार ने अपने प्रदेश में विकलांग अल्पसंख्यक जाति के लोगों के लिए विवाह से जुड़ी एक योजना की शुरुआत की है।
जिसका नाम हिमाचल प्रदेश विकलांग विवाह अनुदान योजना रखा गया है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति 40% विकलांग होना चाहिए।
आवेदनकर्ता व्यक्ति के पास उसका विकलांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
जो व्यक्ति विकलांग योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहता है। उसके पास उसका विवाह प्रमाण पत्र भी जरूरी है।
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