हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के नागरिको के लिए सभी बिक्लांग नागरिको के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है
अगर आप हिमाचल प्रदेश राज्य के रहने वाले है और आपके शरीर में किसी तरह की कोई बिकलान्गता है, तो आप इस योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते है।
इस योजना की
शुरुआत
राज्य के ऐसे नागरिको को आर्थिक मदद प्रदान करना है जो शारीरिक रूप से विक्षिप्त है और जिनके पास उनकी आय का कोई साधन नही है।
इस हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य एक ऐसे नागरिको को लाभ दिया जायेगा जिनके शरीर में 40 फीसदी से ज्यादा बिक्लान्गता है
इस विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने वाला बिकलांग नागरिक हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल नागरिक होना चाहिए।
इस विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले नागरिक के पास जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया हुआ बिक्लानता प्रमाण पत्र होगा।
इस विकलांग पेंशन योजना का लाभ ऐसे नागरिको को ही दिया जायेगा जो अथिक रूप से कमजोर होगे।
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से जुडी ज्यादा जानकारी के नीचे क्लिक करे।
यहां क्लिक करे