यूपी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? | UP Vidhwa Pension Yojana

जब किसी लड़की (महिला) की शादी हो जाती है तब वह पूरी तरह से अपनी अजीविना चलाने के लिए पति पर निर्भर हो जाती है। लेकिन अगर किसी कारण महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और महिला विधवा हो जाती है। तो उसका कोई सहारा नही बचता है। जिस कारण उसे परिवार, समाज मे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि विधवा महिलाओ को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसलिए देश की सभी राज्य सरकार अपने – अपने राज्य की विधवा महिलाओ के लिए अनेक योजनाओँ का संचालन करती है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी अपने राज्य में विधवा महिलाओं के लिए UP Vidhwa Pension Yojana का संचालन कर रही है। जिसके बारे में आज हम आपको इस आर्टिकल में पूरी जानकारी देने जा रहे है। आज हम आपको इस आर्टिकल में यूपी विधवा पेंशन योजना क्या है?, इसमे आवेदन कैसे करें? और योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज, पात्रता क्या है?। तो अगर आप उत्तर प्रदेश विधवा महिला निवासी है तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें –

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यूपी विधवा पेंशन योजना क्या है? | What Is UP Vidhwa Pension Yojana

यूपी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

राज्य की गरीब परिवार की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की यूपी विधवा पेंशन योजना काफी कल्याकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ उन विधवा महिलओं को प्रतिमाह 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पति मृत्यु हो चुकी है। और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नही है।

इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को प्राप्त कर विधवा महिला अपनी कुछ जरूरत का पूरा कर सकेंगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए विधवा महिला की आयु 18 बर्ष स्व 60 बर्ष के बीच और विधवा प्रमाण होना चाहिए। तभी UP Vidhwa Pension Yojana का लाभ मिल सकेगा।

योजना का नाम यूपी विधवा पेंशन योजना
विभागसमाज कल्याण विभाग
लाभार्थीविधवा महिलाएं
सहायता राशि300 रुपये
वेबसाइट https://sspy-up.gov.in

यूपी विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य | Objetive Of UP widow pension scheme

परिवार में जब कमाने वाला नही रहता है। तो विधवा महिला को परिवार चलाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही समाज मे भी विधवा महिला को एक अलग नजर से देखा जाता है विधवा महिलाओं के प्रति नकरात्मा सोच को बदलने और विधवा महिलाएं सुखमय तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे महिला लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

यूपी विधवा पेंशन योजना की विशेषताएं

यूपी विधवा पेंशन योजना की क्या – क्या विशेषताएं और इससे विधवा महिलाओं को क्या लाभ होंगे। वह कुछ निम्नलिखित है –

  • यूपी विधवा पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है।
  • इस योजना का लाभ गरीब परिवार की विधवा निअश्रित महिलाओं को दिया जाएगा।
  • UP Vidhwa Pension Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है।
  • यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह विधवा महिलाओं के लिए 300 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि प्राप्त कर विधवा महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा सकेंगी।
  • जो महिला विधवा हो चुकी है. लेकिन उस महिला के बच्चे लड़की या लड़का है, और वह बालिक है। तो वह विधवा पेंशन योजन का लाभ नहीं ले सकेंगी।
  • जो विधवा महिला पहले से किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की पेंशन योजना का लाभ ले रही है। उन्हें इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा।

यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी पात्रता | Eligibility for UP Widow Pension Scheme

इस योजना का लाभ सरकार के द्वारा निर्धारित की गई पात्रता होने पर ही विधवा महिला को दिया जाएगा। जरूरी पात्रता निम्लिखित है।

  • विधवा महिला लाभार्थी उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
  • विधवा महिला की आयु 18 बर्ष से 60 बर्ष के बीच मे होनी चाहिए।
  • विधवा महिला के बच्चें बालिक न हो।
  • महिला गरीब परिवार की होनी चाहिए।

यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज | Dacuments for UP Widow Pension Scheme

आज के जो विधवा महिला यूपी विधवा पेंशन योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं। उनके पास नीचे दिए गए जरूरी दस्तावेज होना जरूरी है

  • आधार कार्विधवा प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट फ़ोटो

यूपी विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें? | How To Apply Eligibility for UP Widow Pension Scheme

राज्य की जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है। वह इस योजना में अपना आवेदन करके योजना का लाभ ले सकती है। आवेदन कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी है। जिसे फॉलो करके आसानी से इस योजना में अपना आवेदन कर सकती है।

  • विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए यूपी सामाज कल्याण की पेंशन ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
  • आप चाहे तो इस https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx लिंक पर क्लिक करके ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते है।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको निराश्रित महिला पेंशन का विकल्प मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
यूपी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? | UP Vidhwa Pension Yojana
  • अब आपको अपनी स्क्रीन पर नया पेज मिलेगा जहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
यूपी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? | UP Vidhwa Pension Yojana
  • अब आपकी स्क्रीन पर यूपी विधवा पेंशन योजना से जुड़ा आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस आवेदन फॉर्म में आपको अपना जनपद, ग्राम, तहसील, नाम, जन्मतिथि, पति का नाम, पूरा पता, बैंक विवरण आदि जैसी जानकारी को ध्यानपूर्वक भर लेना है। और सभी जरूरी दस्तावेज़ो को सकैन करके अपलोड कर देना है।
  • अब आपको मेरे द्वारा दी गयी जानकारी सही इसके बॉक्स पर टिक करते हुए कैप्चा कोड डालना और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
यूपी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? | UP Vidhwa Pension Yojana
  • सभी जानकारी भरकर और जरूरी दस्तावेज़ो को अपलोड करने के बाद आपको नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका इस योजना में आवेदन हो जाएगा और आपको यहां पर आवेदन संख्या भी मिल जाएगी।

यूपी विधवा पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर

यूपी विधवा पेंशन योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है कल्याणकारी योजना है। जिसके अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विधवा पेंशन योजना का लाभ कैसे मिलेगा

राज्य की जो विधवा महिलाएं इस पेंशन योजना का लाभ लेना चाहती हैं उन्हें इस योजना में अपना आवेदन करना होगा आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में ऊपर हम बता चुके हैं

यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है?

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ वही विधवा महिला ले सकती है जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है

यूपी विधवा पेंशन योजना के अनुसार कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी?

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं के लिए प्रतिमाह सरकार की तरफ से ₹300 की आर्थिक सहायता राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर की करेगी।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में आवेदन कौन कर सकता है

यूपी विधवा पेंशन योजना में वही विधवा महिला आवेदन कर सकती है जो अपने परिवार से गरीब है और उनके घर मे कोई कमाने वाला नही है।

निष्कर्ष

आज हमने अपने इस आर्टिकल में आपको यूपी विधवा पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी साझा की है।मैं आशा करती हूँ कि इस आर्टिकल में आपको यूपी विधवा पेंशन योजना से जुड़ी सभी जानकारी मिल गयी होगी।

लेकिन अगर आपको इस योजना से जुड़ी कोई जानकारी जो इस आर्टिकल में न मिली हो इसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते है। हम बहुत जल्द आपके साथ जुड़कर आपके सवाल का जबाब देने की कोशिश करेंगे।

वैशाली

वैशाली लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ीं हैं, और लोगों के साथ ज्ञानवर्धक जानकारी साक्षा करने में रूचि रखतीं हैं। इनके काफी लेख इन्टरनेट पर प्रकाशित हो चुके हैं।

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