UP Viklang Scheme 2024 :- उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसख्या वाला राज्य है। आपको आश्चर्य होगा कि इस राज्य में अधिक जनसंख्या के साथ – साथ अन्य राज्य की अपेक्षा सबसे ज्यादा विकलांग नागरिक निवास करते है। 2006 की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 4157514 विकलांग नागरिक निवास करते है। जो अपनी आजीविका चलाने में समर्थ नही है। विकलांग होने के कारण नागरिको को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन अब उत्तर प्रदेश राज्य में बड़ी संख्या में निवास कर रहे विकलांग नागरिको की तरफ रुख करते हुए यूपी विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार विकलांग नागरिको को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ताकि वह आसानी से अपनी आजीविका को चला सके। तो यूपी विकलांग निवासियों के लिए UP Viklang Scheme 2024 काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है।
आज अपने इस आर्टिकल में इसी योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे योजना में आवेदन कैसे करें? योजना के लिए जरूर दस्तावेज, पात्रता, और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई विकलांग व्यक्ति है। तो आपके लिए इस योजना के बारे में अब तक पढ़ना चाहिए।
यूपी विकलांग पेंशन योजना क्या है? | What is UP Disabled Pension Scheme

यूपी सरकार ने विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकलांग नागरिकों के लिए इस योजना के अंतर्गत ₹500 की वित्तीय सहायता राशि प्रतिमाह उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जिसे वह सीधे अपने बैंक खाते से निकालकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इस योजना का लाभ मानसिक, या या शारीरिक विकलांगता होने पर कोई भी व्यक्ति ले सकता है।
लेकिन इस योजना का लाभ उन्ही विकलांग व्यक्तियों को दिया जाएगा जो लगभग 40% या उससे ज्यादा विकलांग होंगे। जो विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ देना चाहते हैं। वह हमारे आर्टिकल में नीचे दी गई जानकारी को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
योजना का नाम | यूपी विकलांग पेंशन योजना |
विभाग | सामाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | विकलांग नागरिक |
लाभ | ₹500 प्रतिमाह वित्तीय सहायता राशि |
वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx |
यूपी विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य | The purpose of UP disabled pension scheme
विकलांग व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए परिवार के लोगो पर आश्रित रहना पड़ता है। जिस कारण उन अपना जीवन का निर्वाह करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यूपी सरकार ने विकलांग नागरिको को UP Viklang Yojana 2024 को शुरु किया है। ताकि यूपी विकलांग व्यक्ति योजना के अंतर्गत प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्राप्त करके अपनी आजीविका को सही ढंग से चला सके।
यूपी विकलांग पेंशन योजना की विशेषताएं | Features of UP Disabled Pension Scheme
उत्तर प्रदेश विकलांग योजना की क्या-क्या विशेषता है और इस योजना के शुरू होने से विकलांग नागरिकों को किस प्रकार लाभ होगा। उसके महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है –
- उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी निवास विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह इस योजना के अंतर्गत ₹500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ 40% विकलांग नागरिको को दिया जाएगा।
- यूपी विकलांग योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने के लिए विकलांग नागरिकों को अपना आवेदन करना होगा।
- UP Viklang Yojana 2024 को समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता | Eligibility for UP Disabled Pension Scheme
यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ नीचे दी गई पात्रता के आधार पर दिया जाएगा।
- विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने वाला लाभार्थी यूपी निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी कम से कम 40% विकलांग होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले विकलांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने वाले विकलांग लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹12000 तक होनी चाहिए।
- विकलांग नागरिक किसी दो पहिया या चार पहिया वाहन का मालिक ना हो।
यूपी विकलांग पेंशन योजना जरूरी दस्तावेज | UP disabled pension scheme required document
उत्तर प्रदेश के जो विकलांग नागरिक यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं। उनके पास के जरूरी दस्तावेज होना जरूरी है। जरूरी दस्तावेज निम्नलिखित है –
- आवेदन करने वाले लाभार्थी का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता
- पासपोर्ट फोटो
यूपी विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How to apply online in UP Disabled Pension Scheme
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई यूपी विकलांग पेंशन योजना विकलांग नागरिकों के लिए काफी कल्याणकारी योजना है। जो विकलांग लाभार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। वह नीचे दिए गए हमारे वेबसाइट के स्टेप को फॉलो करके आसानी से अपना आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदन करने वाले लाभार्थी को सामाजिक कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- आप इस लिंक पर क्लिक https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx करके डायरेक्ट सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जा सकते है.
- ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर दिव्यांग पेंशन का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर आपको दिव्यांग पेंशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल कराएंगे जहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

- अब आपके सामने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस आवेदन फॉर्म में आपको जनपद, निवासी, तहसील, नाम, जन्मतिथि, पूरा पता, बैंक खाता विवरण आदि जैसे सभी जानकारी भर लेनी है।
- और नीचे स्क्रोल करके जरूरी दस्तावेज जैसे आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो आदि को अपलोड कर देना है।

- सभी जानकारी भरने और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको नीचे ठीक है जानकारी सही है बॉक्स पर टिक करके कैप्चा कोड डालना है।
- अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको यहां पर आवेदन फॉर्म संख्या मिल जाएगी और आपका इस योजना में सफलतापूर्वक हो जाएगा।
यूपी विकलांग पेंशन योजना में ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करे?
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नही कर पा रहे है तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करके आप ऑफ़लाइन भी इस योजना में अपना आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। अगर आप चाहें तो यहां क्लिक करके भी सीधे इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंट करा होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पहुंचेगी सभी जानकारी और जरूरी दस्तावेज को संगलन करना होगा।
- यूपी पेंशन योजना आवेदन फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण विभाग में जाकर जमा कर देना है।
- इस प्रकार आपका इस योजना में ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा और समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन कर इस योजना का लाभ आपको दिया जाने लगेगा।
यूपी विकलांग पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर
यूपी विकलांग पेंशन योजना क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। जिसके अंतर्गत राज्य विकलांग नागरिक को प्रतिमाह वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कितनी विकलांगता होनी चाहिए?
यूपी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कम से कम 40% विकलांग होना चाहिए।
यूपी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी?
इस योजना के अंतर्गत पात्र विकलांग नागरिक को प्रतिमाह सरकार की तरफ से ₹500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए?
यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास 40% विकलांगता प्रमाण पत्र और 18 बर्ष या 18 बर्ष से ऊपर का आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
इस योजना में विकलांग नागरिक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं। ऊपर हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने की दोनों प्रक्रिया के बारे में बताया है।
निष्कर्ष
आज हमने आपको अपनेइस लेख में यूपी विकलांग पेंशन योजना | ऑनलाइन आवेदन | लाभ, पात्रता, दस्तावेज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी साझा की है। आशा करती हूँ कि आपको उस आर्टिकल में दी गयी जानकारी महत्वाकांक्षी रही होगी। और आप योजना अपना आवेदन कर चुके होंगे।