उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना | ऑनलाइन आवेदन | UK Vidhava Pension Yojana Form

UK Vidhava Pension Yojana 2024 :- उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने प्रदेश में सामाजिक सुधार और महिलाओं हित में हमेशा से बहुत से कदम को उठाया जाता रहा है और बहुत सी योजनाओं को संचालित किया जाता है। जिसमें उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना एक मुख्य है, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को प्रदेश सरकार द्वारा मासिक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्योंकि जब अस्माकम किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, तो आय के साधना का भी अभाव हो जाता है तथा अपने और अपने परिवार के पालन पोषण में भी बहुत सी आर्थिक समस्याऐं आती है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। लेकिन प्रदेश में बहुत सी ऐसी विधवा महिलाएं भी है, जो UK Vidhava Pension Yojana से प्राप्त होने वाली सहायता राशि को प्राप्त करके लिए वास्तव में योग्य है, लेकिन उन्हें इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी नहीं है। जिस वजह से इससे प्राप्त होने वाली राशि को प्राप्त करने में असमर्थ है। लेकिन आगे से ऐसा ना हो हमारे द्वारा अपने पाठकों की बेहतरजानकारी के लिए इस आर्टिकल को तैयार किया है।

जिसमें हम आपको उत्तराखंड विधवा योजना के बारे विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि आप इस प्रकार इस योजना के मिलने वाली पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है। तो चलिए शुरू करते है –

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उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना क्या है? | What is Uttarakhand widow pension scheme?

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए शुरू की गई एक महत्वकांक्षी योजना है।जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा महिलाओं को मासिक ₹1,000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे विभाग द्वारा उनके बैंक खाते में स्थान्तरित की जाती है। जिससे उन्हें अपने और अपने परिवार की जीवन याचिका चलाने में सहायता मिल सकें।

ये राशि विभाग द्वारा सीधे महिला के खाते में स्थांतरित की जाती है। इसलिए उसका किसी भी बैंक में खाता होना भी आवश्यक है। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य कि योजना के अंतर्गत उन विधवा महिलाओं का ही आवेदन मान्य माना जायेगा। जिनकी उम्र 18 वर्ष याउससे अधिक है।

योजना का नाम उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना
आरम्भ की गईसमाज कल्याण विभाग द्वारा
लाभार्थीविधवा महिलाएं
लाभ1000रू मासिक सहायता राशि
वेबसाइट www.ssp.uk.gov.in/

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना से संबंधित मुख्य तथ्य

आइये जानते है कि UK Vidhava Pension Yojana से सम्बंधित कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में जानते है जो कि आपकी बेहतर जानकारी में सहायक होंगे। जो कि निम्न प्रकार है –

  • ये योजना विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने और आर्थिक रूप से संम्पन्न और बनाने के लिए चलाई जा रही है।
  • Uk Vidhava Pension Yojana से विधवा महिलाओं को 1 हजार रुपये मासिक के हिसाब से पेंशन राशि प्रदान की जाती है। जो कि 2 किस्तों में प्रदान की जाती है और दोनों किस्तें 6 – 6 महीने बाद प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग (उत्तराखंड) को सौंपी गयी है।
  • विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आप ऑफिसियल वेबसाइट से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके आवेदन कर सकती है।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना आवश्यक पात्रताएँ | Uttarakhand widow pension scheme required

इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा कुछ पात्रताओं को रखा गया है। अगर महिला उन पात्रताओं को रखती है तभी महिला का इस योजना के अंतर्गत आवेदन मान्य माना जायेगा। जो कि निम्न है –

  • इस योजना के अंतर्गत केवल विधवा महिला ही आवेदन कर सकेंगी।
  • आवेदिका उत्तराखंड प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • महिला के परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज | Uttarakhand widow pension scheme required document

अगर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है। तो इसके लिए आपको प्रूफ के तौर पर कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो कि निम्म है –

  • आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो
  • मूल निवास प्रमाण पत्र

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना आवेदन कैसे करें? | How to apply Uttarakhand widow pension scheme

यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो बहुत आसानी से नीचे बतायी गयी स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते है। जो कि निम्म प्रकार है –

  • इसके लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड की ऑफिसियल ववेबसाइट पर जाना है।
  • जहां से आपको आवेदन करें, स्थिती जाने के विकल्प पर क्लिक करना है और फिर नया ऑफलाइन आवेदन करें? के ऊपर क्लिक कर देना है।
  • जिसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। जहां आपको आवेदन फॉर्म के सामने वाले विधवा पेंशन योजना के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना | ऑनलाइन आवेदन | UK Vidhava Pension Yojana Form
  • क्लिक करने बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। जिसके ऊपर क्लिक करके आपको योजना से संबंधित आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लेना है।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना | ऑनलाइन आवेदन | UK Vidhava Pension Yojana Form
  • और फिर इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है।इसके पश्चात आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारीयों जैसे – नाम, आयु, पता, मोबाइल नंबर आदि को भरना है।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना | ऑनलाइन आवेदन | UK Vidhava Pension Yojana Form
  • उसके बाद मांगे गए जरूरी दस्तावेजों की फ़ोटो कॉपी को पत्र के साथ संलग्न कर लेना है।
  • और फिर फॉर्म को लेजाकर जिले के समाज कल्याण विभाग से संबंधित कार्यालय में जमा कर देना है।
  • इस प्रकार आप उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगी।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना स्टेटस कैसे देखें? | How to check Uttarakhand widow pension plan status

  • उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर आपको नए आवेदन की स्थिति जाने पर क्लिक करें।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना
  • अब आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको आवेदन संख्या और कैप्चा कोड डालकर Show Status पर क्लिक कर देना हैं।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना | ऑनलाइन आवेदन | UK Vidhava Pension Yojana Form
  • अब आपके सामने आपके आवेदन फॉर्म की स्थिति निकलकर आ जाएगी।

UK Vidhava Yojana Related FAQ

गुजरात विधवा पेंशन योजना क्या है?

गुजरात विधवा पेंशन योजना प्रदेश की विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए चलायी जा रही योजना है

इस योजना के अंतर्गत कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

इस योजना के अंतर्गत 1000 रुपये मासिक के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

क्या प्रदेश की कोई विधवा महिला इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है?

जी नहीं! केवल वही महिलाएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। जो ऊपर बतायी गयी पात्रताओं और दस्तावेजों को रखती है।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है। तो बहुत आसानी से आवेदन पत्र को डाउनलोड करके कर सकते है। जिसके बारे में ऊपर विस्तार से बताया गया है।

इस योजना को किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है?

इस योजना को समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित किया जा रहा है।

निष्कर्ष –

आज हमने आपको इस लेख में UK Vidhava Pension Yojana In Hindi के बारे में विस्तार से बताया। उम्मीद करते है कि इसके बारे में पढ़कर आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसके अलावा योजना से जुड़ी कोई भी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है।

वैशाली

वैशाली लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ीं हैं, और लोगों के साथ ज्ञानवर्धक जानकारी साक्षा करने में रूचि रखतीं हैं। इनके काफी लेख इन्टरनेट पर प्रकाशित हो चुके हैं।

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