भारत जनसँख्या की सूची में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हैं। देश मे इस बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के नागरिक निवास करते हैं। जैसे कि राजस्थान राज्य में देखा जाए तो विकलांग नागरिको की संख्या काफ़ी हैं विकलांग होने के कारण वह रोजगार प्राप्त नही कर पाते हैं। जिस कारण उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। लेकिन अब राजस्थान सरकार विकलांग नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्थान विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है।
आज हम आपको राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना से संबंधित सभी जानकारी जैसे कि इस योजना का लाभ विकलांग नागरिक कैसे ले सकेंगे इसके लिए प्रदेश सरकार ने पात्रता, दस्तावेज क्या निर्धारित किए और Rajasthan Viklang Pension Yojana form कैसे भरा जाएगा। तो अगर आप अपने शरीर के किसी अंग से दिव्यांग हैं। तो आपको इस लेख को लास्ट तक जरूर पढ़ना चाहिए। ताकि इस योजना में आवेदन करके आप योजना से लाभान्वित हो सकें।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना क्या हैं? | What Is Rajasthan Viklang Pension Yojana

राजस्थान विकलांग योजना राज्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर विकलांगो व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही प्रदेश सरकार की एक कल्याकारी योजना हैं। इस योजना के अंतर्गत विकलांगो नागरिको को प्रतिमाह प्रदेश सरकार के ₹500 की वित्तीय सहायता राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सभी जानते है कि विकलांग व्यक्ति कार्य करने के सक्षम नही होते है। कारण उन्हें अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करने में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं।
इसीलिए राजस्थान सरकार की और दिव्यांग नागरिकों को वीत्तीय सहायता राशि प्रदान करने के लिए राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का आयोजन किया जा रहा हैं। जिसने राज्य के सभी दिव्यांग व्यक्ति अपना आवेदन कर सकते हैं। और योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि से लाभान्वित हो सकते हैं।
योजना का नाम | राजस्थान विकलांग पेंशन योजना |
लाभार्थी | विकलांग लाभार्थी |
पेंशन राशि | 500 रूपए |
विभाग | राजस्थान सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | विकलांग नागरिको की मदद करना |
वेबसाइट | https://rajssp.raj.nic.in |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य | Purpose of Rajasthan Disabled Pension Scheme
आमतौर पर दिव्यांगजन व्यक्ति को परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता हैं। लेकिन परिवार हो या समाज दिव्यांगजन व्यक्तियों को ज्यादा महत्वता नही दी जाती हैं। जिस कारण उन्हें काफ़ी परेशानियां होती हैं। दिव्यांगजन देखने के लिए परेशानी को दूर करते हुए प्रदेश सरकार ने पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति ₹500 की वित्तीय सहायता राशि प्राप्त करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। यही इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य हैं।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु
राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का जारी किया है। इन बिंदुओं के आधार पर ही इस योजना का लाभ दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जाएगा।
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत राजस्थान प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है।
- इस योजना का लाभ कम से कम 40% विकलांगता होने पर ही लाभार्थी को दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन व्यक्ति के बैंक खाते में प्रतिमाह ₹500 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से विकलांग व्यक्ति ले सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन व्यक्ति वित्तीय सहायता राशि प्राप्त करके अपने छोटे मोटे खर्चे खुद उठा सकें।
- Rajsthan viklang scheme से लाभान्वित होने के लिए दिव्यांग व्यक्ति को आवेदन करना होगा।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी पात्रताएँ | Required eligibility for Rajasthan Disabled Pension Scheme
जब प्रति सरकार किसी योजना की शुरुआत करती है तब उसके लिए कुछ पात्रता अभी निर्धारित की जाती है। ऐसे ही राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए कुछ पात्रताओं को निर्धारित किया गया है, जो विकलांग व्यक्ति के पास होना अनिवार्य है। जरूरी पात्रता नींचे दी गयी हैं –
- आवेदन करने वाला लाभार्थी राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए
- मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग दोनों इस योजनमे आवेदन करने के पात्र हैं ।
- आवेदनकर्ता लाभार्थी मिनीमम 40% तक विकलांग होना चाहिए।
- लाभार्थी गरीब परिवार का होना चाहिए।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ | Documents required for Rajasthan Disabled Pension Scheme
राजस्थान viklang Pension yojana Form को भरते समय कुछ जरूरी दस्तावेज़ो की आवश्यकता होगी। जिनके बारे में नींचे बताया गया हैं –
- आवेदन करने वाले दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- दिव्यांग मेडिकल रिपोर्ट
- बैंक खाता
- पासपोर्ट फ़ोटो
- मोबाइल नंबर
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How to apply for Rajasthan Disabled Pension Scheme?
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना से लाभान्वित होने के लिए नीचे दिए गए स्टे को फॉलो करके इस योजना में आवेदन कर सकते हैं –
- इस योजना में आवेदन करने के लिए दिव्यांगजन व्यक्ति को आपके नज़दीकी ईमित्र, SSo केंद्र पर जाना हैं।
- ईमित्र केंद्र अधिकारी को अपने जरूरी दस्तावेज सौंप देने हैं।
- ईमित्र के द्वारा राजस्थान विकलांग पेंशन योजना में आपका आवेदन कर दिया जाएगा।
- और केंद्र अधिकारी के द्वारा आपको आवेदन संख्या भी प्रोवाइड करा दी जायेगी।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना में ऑफ़लाइन भी आवेदन करने की प्रक्रिया उपलब्ध हैं। जिसकी जानकारी नींचे दी गयी हैं –
- ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान विकलांग पेंशन योजना फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। Rajasthan Viklang Pension Yojana Form
- फॉर्म डाउनलोड करके उसे प्रिंट करना हैं।

- पृन्त करने के बाद आवेदन के पूछी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना हैं।
- और जरूरी दस्तावेज को आवेदन के साथ अटैच करके राजस्थान सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के कर्यालय में जमा कर देना हैं।
- आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित कर्मचारियों के द्वारा आवेदन फॉर्म का सत्यापन कर इस योजना का लाभ आपको दिया जाएगा
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना आवेदन का स्टेटस कैसे करें? | How to check Rajasthan Viklang Pension Yojana Application Status
अगर आप इस योजना में आवेदन कर चुके हैं। तो नींचे दिए स्टेप को फ़ॉलो करके आप आवेदन फॉर्म की स्थिति भी चेक कर सकते हैं।
- सबसे पहले लाभार्थी को राजस्थान सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
- अगर आप राजस्थान की इस वेबसाइट पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।
- जैसे ही आप दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ऑफिशल वेबसाइट पर आ जाएंगे इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको Report का ऑप्शन मिलेगा उसके ऊपर क्लील करें।

- अब आपको इस पेज पर Pensioner के ऑप्शन पर क्लिक कर देना हैं। जैसा कि नीचे भी दिखाया गया हैं।

- अब आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म के आपको एप्लीकेशन नंबर जो ईमित के द्वारा आवेदन करने के बाद आपको दिया गया था उसे डालना है और कैप्चा कोड को भरकर Show Status पर क्लिक करना हैं।

- Show Status पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन फॉर्म की स्थिति निकल कर आ जाएगी।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना क्या हैं?
यह राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित योजना हैं। जिसका लाभ राज्य के विकलांग नागरिकों को दिया जाएगा।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के किये क्या विकलांगता होनी चाहिए?
जो दिव्यांगजन व्यक्ति इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं। वह कम से कम से शारीरिक रूप से मानसिक रूप से 40% तक विकलांग होनी चाहिए।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलेगी?
इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन व्यक्ति को प्रतिमा ₹500 की वित्तीय सहायता राशि मिलेगी
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
इस योजना से लाभान्वित होने के लिए दिव्यांग व्यक्ति को अपना आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद वित्तीय सहायता राशि बैंक खाते में सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना कैसे करें?”
इस योजना में आवेदन फॉर्म करके विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। जिसकी जानकारी ऊपर दी गई है
निष्कर्ष
राजस्थान में मौजूद विकलांग लाभार्थियों को राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिल सकें और वह आसानी से इस योजना में आवेदन सकें। इसलिए इस योजना से संबंधित सभी जानकारी को हमने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपके साथ शेयर कि है। आशा करती हूँ कि दी गयी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी।