Himachal Viklang Scheme Apply Form :- जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के किसी अंग से विकलांग हो जाता हैं तो उस व्यक्ति का जीवन अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा काफी कष्टकारी हो जाता हैं। क्योंकि शरीर से विकलांग होने के कारण व्यक्ति का शरीर कार्य करने में सक्षम नही रहता हैं। जिस वजह से उसका आय कोई श्रोत नही होता हैं। ऐसे में जीवन याचिका चलाने के लिए विकलांग नागरिकों को संघर्ष करना पड़ता हैं। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने राज्य के निवास करने वाले विकलांग व्यक्तियों की परेशानी समझते हुए हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना की शुरुआत की हैं।
हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने अपंग (विकलांग) व्यक्तियों को प्रतिमाह वीत्तीय सहायता राशि प्रदान करेंगी। ताकि विकलांग व्यक्ति सामान्य नागरिकों की तरह अपनी आजीविका चलाने के लिए अवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग नागरिकों को मिल सकें।
इसलिए आज हम अपने इस आर्टिकल में हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना आवेदन पत्र,आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़ और पात्रताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। राज्य को विकलांग व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं। वह इस आर्टिकल को नीचे तक ध्यानपूर्वक पढ़ें –
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है? | What is Himachal Pradesh Disabled Pension Scheme?

हिमाचल प्रदेश में एक हुई एक जनगणना अनुसार हिमाचल प्रदेश में 2016 -2107 में दिव्यांगजन की 17173 संख्या थी। जिनका जीवन स्तर (आर्थिक स्थिति) काफी खराब हैं। राज्य में काफ़ी ऐसे विकलांग नागरिक हैं जो 2 वक्त का भोजन भी नही कर पाते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना की शुरुआत की हैं। जो सरकार की काफ़ी कल्याणकरी योजना हैं। इस योजना के अंतर्गत विकलांगता के आधार पर विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 750 रुपये से लेकर 1300 रुपये की वीत्तीय सहायता राशि दी जायेगीं।
अगर व्यक्ति व्यक्ति 40% से 69% शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसे 750 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। और अगर व्यक्ति 69% ऊपर शारिरिक रूप से अपंग है और उसकी आयु 70 साल से अधिक है तो 1300 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना से लाभान्वित होने के लिए अपंग व्यक्ति को अपना आवेदन करना होगा। जिसकी जानकारी नींचे विस्तृत तरीके से दी गयी हैं।
योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
लाभार्थी | विकलांग लाभार्थी |
राशि | 750 – 1350 रुपये प्रतिमाह |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सुधारना |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://himachal.nic.in/en-IN/ |
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य | Objective of Himachal Pradesh Disabled Pension Scheme
हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना का मुख्य उद्देश्य अपंग (विकलांग) व्यक्तियों को मासिक पेंशन देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना हैं।ताकि वह सामान्य नागरिकों की तरह अपनी आजीविका चलाने के लिए आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अपंग व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत 750 रुपये से लेकर 1300 रुपये की वीत्तीय सहायता राशि मासिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु
- हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई हैं।
- इस योजना के अंतर्गत अपंग व्यक्ति को 750 रुपये से लेकर 1300 रुपए की वीत्तीय सहायता राशि दी जाएगी।
- Himachal Viklnag scheme के अंतर्गत जो व्यक्ति 40% से 60% तक शारीरिक रूप से विकलांग है उसे 750 रुपए की वीत्तीय सहायता राशि मासिक पेंशन दी जायेगी।
- 60% से ज्यादा की विकलांगता पर 1300 रुपये की मासिक पेंशन राशि दी जायेगीं ।
- योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांग लाभार्थी की परिवारिक आय 35000 रुपये तक होनी चाहिए।
- इस योजना के शुरू होने से दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
- इस योजना से लाभान्वित होने के लिए पात्र लाभार्थी व्यक्ति को अपना आवेदन करना होगा।
- हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांग व्यक्ति के पास उसका बैंक खाता होना अनिवार्य हैं।
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रताएँ Eligibility for Himachal Pradesh Disabled Pension Scheme
हिमाचल सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुछ पात्रताओं को निर्धारित किया हैं। जो आवेदन करने वाले लाभार्थी के पास होना जरूरी हैं। जरूरी पात्रता नीचे दी गयी हैं –
- योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति 40% से 69% तक शारीरिक रूप से दिव्यांग होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ गरीब परिवार के दिव्यांग लाभार्थियों को दिया जाएगा। जिनके परिवार की बार्षिक 35000 से कम होनी चाहिए।
- दिव्यांग व्यक्ति के पास विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- सरकारी नौकरीं कर रहे है या सरकारी रिटायरमेंट विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ नही ले सकेंगे।
- हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना का लाभ 4 पहिया वाहन दिव्यांग मालिक नही ले सकेंगे।
- अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना का नही दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़ | Documents for Himachal Pradesh Disabled Pension Scheme
आवेदन पत्र – इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। और आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र की आवश्यकता होंगी।
आधार कार्ड – दिव्यांग व्यक्ति के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिये। जिसका उपयोग विकलांग व्यक्ति की पहचान के रूप में किया जाता है।
आय प्रमाण पत्र – विकलांग लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। क्योंकि इस योजना का लाभ गरीब परिवार के नागरिको को दिया जाएगा।
बैंक खाता – इस योजना के अनुसार अपंग व्यक्ति को मासिक पेंशन दी जाएगी। यह मासिक राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसलिए बैंक खाता होना जरूरी हैं।
फ़ोटो – आवेदक के पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी उपलब्ध होना चाहिये। जिसकी फॉर्म को भरते वक़्त आवश्यकता होती है।
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें? | How to apply for Himachal Pradesh Disabled Pension?
हिमाचल प्रदेश विकलांग से लाभान्वित होने के लिए दिव्यांग व्यक्ति को समाज कल्याण विभाग में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन करने के बाद ही इस योजना का लाभ दिव्यांग व्यक्ति को दिया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों को आवेदन करने में किसी तरह की परेशानी न इसलिए नीचे आवेदन करने की प्रक्रिया दी हैं।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले तहसील ज़िला समाज कल्याण विभाग कार्यालय के जाना होगा। हैं।
- तहसील समाज कल्याण विभाग कार्यालय से आपको हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- अगर आपको कार्यालय के आवेदन फॉर्म मिलने में परेशानी आ रही हैं तो आप डायरेक्ट यहां क्लिक करके आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लें।

- प्रिंट करके इस आवेदन फॉर्म में अपना नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि भरना और सभी जरूरी दस्तावेज़ को अटैच करना हैं
- और आवेदन फॉर्म को तहसील समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा कर देना हैं।
- आवेदन जमा करने के बाद आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन करने के बाद अगर आप इस योजना के पात्र होंगे तो हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन राशि मिलने
FAQ
हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना क्या हैं?
दिव्यांग व्यक्तियों को वीत्तीय सहायता राशि प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना प्रदेश सरकार की एक कल्याकारी योजना हैं। जिसके अंतर्गत 750 रुपये से 1300 रुपये मासिक पेंशन राशि दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना को क्यो शुरू किया गया हैं?
इस योजना को अपंग व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सुधारने और सहायता राशि प्रदान करने के लिए शुरु की गई हैं।
हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम विकलांगता कितनी होनी चाहिए?
इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना के लिए कोई आय सीमा निर्धारित की गई हैं?
जी नही, अभी तक इस योजना का लाभ लेने के कोई आयु सीमा निर्धारित नही की गयी है।
हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं?
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से लाभान्वित होने के लिए समाज कल्याण विभाग में जाकर आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में ऊपर बताया गया है।
निष्कर्ष
हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांग नागरिकों की स्थिति सुधारने के लिए हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना को शुरू किया हैं। जिसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस आर्टिकल में दी गयी हैं। इस आर्टिकल में मैंने आपको हिमाचल प्रदेश विकलांग योजना क्या हैं? जरूरी दस्तावेज़ज़ पात्रता, और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी शेयर की हैं। आशा करती हूँ कि दी गयी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हुई होंगी।