Haryana Vidhava Pension Yojana Form :- आज के समय में हर दिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना और भयंकर बिमारीयों से ग्रासित होने के कारण हो जाती है। जिससे बहुत सी महिलायें विधवा हो जाती है और उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारीयां उनके ऊपर आ जाती है, जिस वजह से उन्हें आर्थिक तंगी की का भी सामना करना पड़ जाता है, लेकिन हरियाणा सरकार चाहती है कि विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आये और वे सुखयमय जीवन यापन कर सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए।
हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा विधवा पेंशन योजना चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन राशि उपलब्ध करायी जाती है। जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़े और वे सही प्रकार अपना जीवनयापन कर सकें। इसलिए अगर कोई विधवा महिला अगर इस योजना से लाभ प्राप्त करना चाहती है। तो ये आर्टिकल उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।
क्योंकि आज हम आपको Haryana Vidhava Pension Yojana 2024 In Hindi से संबंधित सभी मुख्य विषयों जैसे – हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है?, आवश्यक दस्तावेज, लाभ, आवेदन प्रक्रिया आदि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते है।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है? | What is the Haryana Widow Pension Scheme

हरियाणा विधवा पेंशन योजना प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु चलायी जा कल्याणकारी योजना है।जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाओं को मासिक ₹2250 की वित्तीय सहायता विभाग द्वारा पात्र महिला को प्रदान की जाती है।
और विभाग से लाभार्थी तक लाभ पहुंचने में लाभ राशि में किसी प्रकार की धांधलेबाजी ना हो। इसलिए विभाग द्वारा ये राशि सीधे पात्र विधवा महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। इसलिए महिला का किसी भी बैंक में खाता होना भी आवश्यक है।
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | विधवा महिलाएं |
वित्तीय सहायता राशि | ₹2250 |
उद्देश्य | वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध कराना |
आवेदन करने तरीका | ऑफलाइन |
वेबसाइट | https://socialjusticehry.gov.in/ |
हरियाणा विधवा पेंशन योजना उद्देश्य | Haryana Widow Pension Planning Objectives
हम जानते है कि जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, तो महिला के ऊपर एक साथ जिम्मेदारीयों का पहाड़ टूट पड़ता है औऱ आय का भी अभाव हो जाता है। इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हरियाणा विधवा पेंशन योजना को चलाया जा रहा है।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना विशेषताएँ
आइये हरियाणा विधवा पेंशन योजना की विशेषताओं के बारे में जानते है। जो कि इस योजना से लाभ प्राप्त करने और बेहतर जानकारी में सहायक होंगे। जो कि कुछ निम्न प्रकार है –
- हरियाणा विधवा पेंशन योजना प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए चलायी जा रही पेंशन योजना है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा मासिक 2250 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
- Haryana Vidhava Pension Yojana के शुरू प्रदेश की विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे कुछ हद तक आत्मनिर्भर होंगी।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना जरूरी दस्तावेज | Haryana widow pension scheme required document
यदि कोई महिला इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहती है। तो उसके पास कुछ पात्रताओं का होना आवश्यक है। तभी विभाग द्वारा उसका आवेदन स्वीकार किया जायेगा। जो पात्रताएँ निम्न है –
- इस योजना के अंतर्गत केवल विधवा महिला ही आवेदन कर सकती है।
- महिला का परिवार हरियाणा प्रदेश का मूल निवासी हो या कम से कम पिछले दो वर्षों में हरियाणा प्रदेश में स्थायी रूप से निवास कर रहा हो।
- विधवा महिला के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये वार्षिक या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- महिला का किसी भी बैंक में खाता होना भी आवश्यक है।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज | Haryana widow pension scheme required document
अगर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है। तो इसके लिए आपको प्रूफ के तौर पर आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो कि निम्न है –
- आवेदिका का आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
हरियाणा विधवा पेंशन योजना आवेदन कैसे करें? | How to apply Haryana Widow Pension Scheme
हरियाणा विधवा पेंशन योजना से पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए अगर कोई महिला आवेदन करना चाहती है। तो वह बहुत आसानी से नीचे बताये गए तरीके को फॉलो करके आवेदन कर सकती है। जो कि निम्न प्रकार है –
- इसके लिए आपको सबसे पहले हरियाणा समाज कल्याण विभाग विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर योजना के आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लेना है।
- आप चाहे तो नीचे दिए गए डाउनलोड Click Hare To Download Application Form लिंक पर क्लिक करके भी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है।
- अब आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है और पत्र में पूछी गयी सभी जरूरी जानकारीयों को सही प्रकार भर लेना है।जिसके बाद मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों की फ़ोटो कॉपी को पत्र के साथ संलग्न कर देना है।
- और फिर फॉर्म जिले के समाज कल्याण विभाग में उपस्थित संबधित अधिकारी के पास जमा कर देना है।
- इस प्रकार आप सफ़लतापूर्वक हरियाणा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
Haryana Vidhava Pension Yojana Related FAQ
हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा विधवा पेंशन योजना प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए चलायी जा रही पेंशन योजना है।
इस योजना के तहत विधवा महिला की न्यूनतम आयु को क्या रखा गया है?
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने रुपये मासिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
इस योजना के अंतर्गत मासिक ₹2250 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जब कि पहले 2000 रुपये मासिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से ऊपर बताये गए तरीके को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
क्या प्रदेश की कोई भी विधवा महिला इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है?
जी हां! जो महिला ऊपर बताये गए दस्तावेज और पात्रताओं को रखती है। वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
निष्कर्ष –
आज हमने आपको इस आर्टिकल में हरियाणा विधवा पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उम्मीद करते है कि इसके बारे में पढ़कर आपको। काफी अच्छा लगा होगा। इसके अलावा योजना से जुड़ी किसी भी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है।