Hariyana Vradhvstha Pension Form :- अगर आप हरियाणा प्रदेश में निवास करते है तो अपने हरियाणा वृद्धावस्था योजना के बारे में अवश्य सुना होगा। जो कि राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए चलायी जा रही सामाजिक कल्याण योजना है। जिसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को अपने जीवन याचिका को सही प्रकार चलाने के लिए 1,800 रुपये मासिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन प्रदेश में बहुत से ऐसे वृद्ध नागरिक रहते है, जो इस योजना से लाभ प्राप्त करना चाहते है और इसके अंतर्गत आने वाली सभी पात्रताओं को भी रखते है।
लेकिन इससे संबंधित सम्पूर्ण जानकारी का होने के कारण वे इससे प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता राशि को प्राप्त करने में असमर्थ है। लेकिन हम चाहते है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद नागिरक तक पहुंचे। इसलिए हमारे द्वारा इस आर्टिकल को तैयार किया गया है। जिसमें हम आपको हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित सभी जरूरी जानकारीयों जैसे – हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?, इसके अंतर्गत आवेदन कैसे करें?, लाभ, दस्तावेज, पात्रताओं आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है।
इसलिए लेख में अंत तक हमारे साथ बने रहें। हम उम्मीद करते है कि ये लेख आपको हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभ प्राप्त करने में काफी सहायक होगा। तो चलिए शुरू करते है –
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है? | What is Haryana old age pension scheme

हम सभी जानते है कि जब वृद्धावस्था में लोगों के खर्चे बढ़ जाते है और आय में कमी जाती है। जिस वजह से वृद्ध नागरिकों को अपने जीवन याचिका को सही प्रकार चालने के लिए बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन हरियाणा सरकार चाहती है कि उनके प्रदेश के वृद्धजनों का जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत हो सके।
इसलिए उनके हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना को चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत प्रदेश के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मासिक 1,800 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। जो कि विभाग द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से स्थान्तरित की जाती है। इसलिए आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना आवश्यक है और साथ बैंक खाते से आधार कार्ड भी लिंक होना चाहिए।
योजना का नाम | वृद्धावस्था पेंशन योजना |
राज्य | हरियाणा |
पेंशन राशि | 1800 रुपये |
लाभार्थी | वृद्ध नागरिक |
वेबसाइट | https://pension.socialjusticehry.gov.in/ |
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना संबंधित मुख्य तथ्य
अगर कोई व्यक्ति इस योजना से लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो उसे इस योजना से जुड़े कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में भी जानकारी का होना आवश्यक है। जो इस योजना की बेहतर जानकारी में सहायक होंगे। जो कि कुछ निम्न प्रकार है –
- हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रदेश सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई एक अहम योजना है
- ।इस योजना के शुरू होने से प्रदेश के वृद्ध नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा।
- हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत ₹1,800 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के सफलतापूर्वक संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग हरियाणा को सौंपी गयी है
- इस योजना के तहत आप स्वयं या फिर सीएससी केंद्र के माध्यम से लाभान्वित होने के लिए आवेदन कर सकते है।
- इस योजना से लाभ महिला और पुरुष दोनों प्राप्त कर सकेंगे।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना जरूरी पात्रताएँ | Haryana old age pension scheme required eligibility
यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है। तो इसके लिए आपके पास कुछ पात्रताओं का होना आवश्यक है। तभी आपका आवेदन विभाग द्वारा स्वीकार किया जायेगा। जो कि निम्न है –
- आवेदक हरियाणा प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना वे नागरिक लाभान्वित हो सकेंगे। जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना भी आवश्यक है।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना जरूरी दस्तावेज | Haryana old age pension scheme required document
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको प्रूफ के तौर पर कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो कि निम्न है –
- आवेदक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- बैंक खाते की पासबुक
- मूल निवास प्रमाण पत्र
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन कैसे करें? | How to apply Haryana old age pension scheme
कोई भी व्यक्ति अगर इस योजना के तहत आवेदन करना चाहता है। तो बहुत आसानी से कर सकता है। जिसके लिए वह नीचे बताये गए तरीके को फॉलो कर सकता है।
- इसके लिए आपको सबसे पहले विभाग ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लेना है।
- यहाँ से Click Hare To Download Application Form क्लिक करके भी सीधे इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
- अब आपको इस पत्र का प्रिंट आउट निकलवा लेना है।
- जिसके बाद पत्र में पूछी गई सभी जरूरी जानकारीयों जैसे – नाम, पता, मोबाइल, वार्षिक आय, आयु आदि को सही प्रकार भरना है।और फिर मांगे गए जरूरी दस्तावेजों की छायाप्रति को पत्र के साथ संलग्न कर देना है।
- और आखिर में पत्र को लेकर जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कर देना है।
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
सीएससी केंद्र द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
आप चाहे तो सीएससी केंद्र द्वारा भी वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है। जिसके लिए नीचे बतायी गयी स्टेप्स को फॉलो कर सकते है। जो कि निम्म प्रकार है –
- इसके लिये आपको ऊपर बताये गए दस्तावेजों को लेकर नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाना है।
- जहां आपको सीएससी एजेंट को बताना है कि आप वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते है।
- फिर उसके पास जरूरी दस्तावेजों को जमा करना है और मांगे गए सेवा शुल्क का भुगतान करना है।
- फिर एजेंट द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आपका आवेदन कर दिया जायेगा और आपको रेफरेंस नंबर प्रदान कर दिया जायेगा।
- जिसे आपको सुरक्षित कर लेना है। क्योंकि भविष्य में आवेदन स्थिती की जांच करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना विवरण कैसे चेक करे?
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन फॉर्म का विवरण आप अपने आधार कार्ड, फॉर्म आईडी या खाता संख्या से देख सकते हैं। नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया हैं।
- सबसे पहले आपको Social Justice Pension Hariyana की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना हैं।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको आधार/ पेंशन आईडी/ खाता संख्या से पेंशन विवरण देखें के विवरण देखे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना हैं।

- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा।
- जहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म का विवरण चेक करने के लिए पेंशन आईडी, खाता संख्या, आधार कार्ड में से किसी एक को चुनकर उसकी आईडी संख्या डालनी है।

- अब आपको कैप्चा कोड डालकर विवरण देखें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- विवरण देखें पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन फॉर्म का विवरण निकलकर आ जायेगा।
Haryana Old Age Pension Yojana Related FAQ
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रदेश सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना है।
इस योजना के तहत मासिक कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा मासिक 1,800 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गयी है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग द्वारा न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष रखी गयी है।
निष्कर्ष –
आज हमने आपको इस लेख में हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे विस्तार से जानकारी उपलब्ध करायी। उम्मीद करते है कि इसके बारे में पढ़कर आपको काफी अच्छा लगा होगा।