(ऑनलाइन आवेदन) दिल्ली विकलांग पेंशन योजना | Delhi Viklang Pension Yojana

Delhi Viklang Pension Yojana :- विकलांग नागरिकों के जीवन बहुत कठिन होता है, ये हर व्यक्ति भली प्रकार जानता है। जिस कारण उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर विकलांग लोगों की सहायता और सुविधा के लिये बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। जिसमें Delhi Viklang Pension Yojana एक मुख्य है। जिसके तहत विकलांग नागिरकों को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

जिससे उन्हें अपना जीवन यापन करने आर्थिक रूप से पूर्णतया किसी अन्य व्यक्ति की आय पर निर्भर नहीं होना पड़े। लेकिन अभी भी बहुत से विकलांग व्यक्ति जिन्हें दिल्ली विकलांग पेंशन योजना के बारे में जानकारी नहीं है, जिससे वे इससे प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता राशि को प्राप्त करने में असमर्थ है। ऐसे ही विकलांग नागिरकों की सहायता के लिए हमारे द्वारा इस आर्टिकल को तैयार किया गया है।

जिसमें हम आपको दिल्ली विकलांग पेंशन योजना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंन्दुओं जैसे – दिल्ली विकलांग पेंशन योजना क्या है?, इसके अंतर्गत आवेदन कैसे करें?, जरूरी दस्तावेज, लाभ, पात्रताओं आदि पर विस्तार से चर्चा की गयी है। इसलिए आर्टिकल में अंत तक हमारे साथ बने रहें। हम उम्मीद करते है कि ये लेख आपको विकलांग पेंशन योजना से लाभ प्राप्त करने करने में काफी सहायक होगा। तो चलिए शुरू करते है –

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दिल्ली विकलांग पेंशन योजना क्या है? What is Delhi Disabled Pension Scheme?

(ऑनलाइन आवेदन) दिल्ली विकलांग पेंशन योजना | Delhi Viklang Pension Yojana

दिल्ली विकलांग पेंशन योजना प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए चालयी जा रही सामाजिक कल्याण योजना है। क्योंकि विकलांग नागरिक किसी भी कार्य को करने में असमर्थ है। जिस कारण उन्हें कोई भी मजदूरी रूप काम नहीं देता है।जिस कारण उनके पास आय के साधनों का अभाव होता है और उन्हें। अपनी जीवन याचिका को चलाने के लिए पूर्णतया किसी अन्य व्यक्ति की आय पर निर्भर होना पड़ता है।

जिस कारण उन्हें बहुत बेवजह तंनों को झेलना पड़ता है। इसलिए दिल्ली सरकार चाहती है कि उनके प्रदेश के विकलांग नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो औऱ उन्हें अपने जीवन याचिका को चलाने के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए राज्य सरकार द्वारा दिल्ली विकलांग पेंशन योजना को चलाया जा रहा है। जिसके तहत पात्र विकलांग नागरिक के बैंक खाते में विभाग द्वारा पेंशन राशि के रूप में हर महीने 2,500 रुपये भेजे जांएगे।

जबकि कुछ समय पहले विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत मासिक 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। जो कि आज की मंगाई को देखते हुए कम थी। इसलिए इसे बढ़कर अब 2,500 रुपये मासिक कर दिया गया है।

योजना का नाम विकलांग योजना
राज्य दिल्ली
लाभार्थी विकलांग नागरिक
पेंशन राशि 2,500 रुपये
विभागसामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग
वेबसाइट https://edistrict.delhigovt.nic.in

दिल्ली विकलांग पेंशन योजना संबंधित महत्वपूर्ण बिंन्दू

दिल्ली का कोई भी विकलांग नागरिक इस योजना के माध्यम से पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे इस योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। जो कि उसकी बेहतर जानकारी में सहायक होंगे। ये कुछ निम्न प्रकार है –

  • दिल्ली विकलांग पेंशन योजना प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजना है।
  • इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 2.5 हजार रुपए मासिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। जो कि विभाग द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
  • दिल्ली विकलांग पेंशन योजना से मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार के विकलांग नागरिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस योजना के सफलतापूर्वक संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग दिल्ली को सौंपी गई है।

दिल्ली विकलांग पेंशन योजना आवश्यक पात्रताएं | Delhi Disabled Pension Scheme Eligibility

यदि कोई विकलांग नागरिक इस योजना के अंतर्गत पेंशन राशि को प्राप्त करना चाहता है तो उसके पास कुछ पात्रताओं का होना आवश्यक है तभी विभाग द्वारा उसका आवेदन इस योजना के तहत मान्य माना जाएगा। जो कि निम्न है –

  • आवेदक पिछले 5 वर्षों या फिर मूल रूप से दिल्ली प्रदेश में निवास करता हो।लाभार्थी 40% या उससे अधिक विकलांगों तथा उसका विकलांगता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध हो।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹75000 या उससे कम होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता की आयु 59 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • विकलांग नागरिक का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना भी आवश्यक है। क्योंकि विभाग द्वारा दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

दिल्ली विकलांग पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज | Delhi Viklang Pension Scheme Required Documents

यहां भी हो जना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रूफ के तौर पर कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसलिए आप क्यों उनके बारे में भी जानकारी ज्ञात होना आवश्यक है। जो कि कुछ इस प्रकार है –

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

दिल्ली विकलांग पेंशन योजना आवेदन कैसे करें? | How to Apply Delhi Viklang Pension Scheme

अगर आप ऊपर बताए गए सभी पात्रताओं और दस्तावेजों को रखते हैं तथा इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से नीचे बताए गए तरीके को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं जो कि कुछ निम्न प्रकार है –

  • इसके इसके लिए आपको दिल्ली ई डिस्टिक की वेबसाइट पर जाकर योजना से जुड़े आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लेना है।
  • आप आप चाहें तो इस Delhi Viklang Pension Yojana लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट भी विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
  • डाउनलोड करके आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है।जिसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को एक-एक करके सही प्रकार भर लेना है।
(ऑनलाइन आवेदन) दिल्ली विकलांग पेंशन योजना | Delhi Viklang Pension Yojana
  • सभी जानकारियों को भरने के बाद एक बार दोबारा से उसकी जांच कर ले। जिससे आपको बाद में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
  • इसके पश्चात सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी को पत्र के साथ संलग्न कर देना है।
  • और फिर आखिर में संबंधित विभाग के कार्यालय में इस आवेदन फॉर्म को ले जाकर जमा कर देना है।
  • इस प्रकार आप सफलतापूर्वक विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।

दिल्ली विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें? | How to check Delhi Viklang Pension Yojana Application Status

यदि नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर चुका तथा अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहता है तो वह नीचे बताए गई स्टेप्स को फॉलो कर के बाद आसानी से आवेदन स्थिती की जांच कर सकता है जो कि कुछ निम्न प्रकार है –

  • इसके लिए आपको E – District Dehli की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।आप चाहे तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट भी e-district दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।
  • जिसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर नीचे की ओर Track Your Application लिंक दिखायी देगा।
  • जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है औऱ फिर आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
(ऑनलाइन आवेदन) दिल्ली विकलांग पेंशन योजना | Delhi Viklang Pension Yojana
  • जहां आपको पूछी गयी सभी जानकारीयों को एक – एक करके सही प्रकार भरना है। और फिर दिए गए कैप्चर कोड को भरकर Search के बटन पर क्लिक कर देना है।
(ऑनलाइन आवेदन) दिल्ली विकलांग पेंशन योजना | Delhi Viklang Pension Yojana
  • इस प्रकार आप अपने आवेदन स्थिती की जांच कर सकेंगे।

दिल्ली विकलांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर | Delhi Viklang Pension Scheme Helpline Number

कोई भी व्यक्ति अगर Delhi Disabled Pension Yojana से जुड़ी कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो इसके लिए विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए हमने उस हेल्पलाइन नंबर को नीचे साझा किया है।

Helpline Number – 011 – 25138885

Delhi Handicaped Pension Scheme Related FAQ

अगर आप दिल्ली विकलांग पेंशन योजना के बारे में प्रथम बार पढ़ रहे है। तो आपके अपने इसको लेकर बहुत से सवाल आ रहे है। ऐसे ही कुछ सवाल और उसके जबाबों को हमारे द्वारा नीचे साझा किया गया है। जो अक्सर रीडर्स द्वारा हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पुछे जाते है। उम्मीद करते है कि ये विकलांग पेंशन योजना की बेहतर जानकारी में सहायक होंगे।जो कि निम्न है –

दिल्ली विकलांग पेंशन योजना क्या है?

दिल्ली विकलांग पेंशन योजना 40% या उससे अधिक विकलांगता रखने वाले नागरिकों को मासिक पेंशन उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही सामाजिक सुधार कल्याण योजना है।

इस योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

यदि कोई नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहता है तो आवेदन पत्र को डाउनलोड करके बहुत आसानी से आवेदन कर सकता है जिसके बारे में ऊपर विस्तार से बताया गया है।

दिल्ली विकलांग पेंशन योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या रखी गई हैं?

इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा अधिकतम आयु सीमा 59 वर्ष रखी गई है।

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है?

जी हां! इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक के बाद विकलांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

क्या इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए हमें किसी शुल्क का भुगतान करना होगा?

जी नहीं! इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

निष्कर्ष –

आज हमारे द्वारा इस लेख में Delhi Disabled Pension Scheme In Hindi के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करायी। उम्मीद करते है कि ये आपकी बेहतर जानकारी में सहायक रही होगी।

इसके अलावा अगर आप इस योजना से जुड़ी कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है। हमारी टीम आपकी कमेंट पर जल्द से जल्द प्रतिउत्तर दिया जायेगा।

वैशाली

वैशाली लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ीं हैं, और लोगों के साथ ज्ञानवर्धक जानकारी साक्षा करने में रूचि रखतीं हैं। इनके काफी लेख इन्टरनेट पर प्रकाशित हो चुके हैं।

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