अनुग्रह सहायता योजना पीडीएफ फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?

अंत्येष्टि सहायता योजना :- मध्य प्रदेश राज्य में काफी बड़ी सँख्या ऐसे गरीब परिवार निवास करते है जो अपनी रोज की मज़दूरी करके घर की सदस्यों की आजीविका चलाते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है की जब परिवार में पैसे कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए उसके जाने का तो दुःख होता ही है। वही परिवार में मौजूद अन्य सदस्यों के लिए अपने जीवन यापन करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं।

लेकिन अब इन सभी परेशनियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के अपने राज्य के गरीब परिवार के श्रमिक नागरिको के लिए अंत्येष्टि सहायता योजना एवं अनुग्रह सहायता योजना की शुरुआत की हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के श्रमिक व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से श्रमिक नागरिक के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

आज हम आपको इसी योजना के बारे में इस आर्टिकल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको जरूरी दस्तावेज, पात्रता, और Funeral Assistance Scheme and Grace Assistance Scheme PDF को साझा किया है। ताकि आप इस योजना का लाभ आसानी से ले सकें।

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अंत्येष्टि सहायता योजना क्या हैं? | What Is Funeral Assistance Scheme

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिव राज सिंह चौहान जी के द्वारा राज्य के श्रमिक नागरिक के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं। जिनके तहत श्रमिक नागरिको के लिए सरकार की तरफ से अनेक तरह कि वित्तीय और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्ही योजनाओ की तरह अब राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए अंत्येष्टि सहायता योजना की शुरुआत की हैं। इस योजना के तहत श्रमिक व्यक्ति की किसी कारण मृत्यु या दुर्घटना, शारीरिक अपंगता की स्थिति में सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी।

प्रदेश सरकार Anugrah Sahayta Scheme को श्रम विभाग के द्वारा प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के आधार पर शुरू किया हैं। जिसका मतलब है कि राज्य को श्रमिक श्रम विभाग में पंजीकृत होंगे या फिर संबल योजना से जुड़े हुए है उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता श्रम विभाग में आवेदन करने के बाद श्रम विभाग के द्वारा ही प्रदान की जाएगी।

अनुग्रह सहायता योजना पीडीएफ फॉर्म कैसे डाउनलोड करें
योजना का नाम अनुग्रह सहायता योजना
राज्य मध्य प्रदेश
लाभार्थी श्रमिक पंजीकरण लाभार्थी
सहायता राशि दुर्घटना की स्थिति में अलग – अलग
उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना
विभागश्रम विभाग
किसने शुरू की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह
वेबसाइट http://sambal.mp.gov.in/
आवेदन फॉर्म यहां क्लिक करे

अंत्येष्टि सहायता योजना का उद्देश्य

अगर श्रमिक व्यक्ति के साथ किसी दशा में कोई दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना की दशा में अगर श्रमिक के शरीर का कोई हिस्सा अपंग हो जाता है। तो उसे अपना इलाज कराना काफी मुश्किल होता है। या फिर दुर्घटना में श्रमिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस श्रमिक के परिवार के सदस्यों पर दुखों का पहाड़ टूट जाता हैं। परिवार में मुखिया श्रमिक की मृत्यु होने के कारण उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचता है। इस स्थिति में उन्हें अपने आगे के जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इन परेशानियों को कम करने के उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार ने अनुग्रह सहायता योजना को शुरू की जाए ताकि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से श्रमिक दुर्घटना की स्थिति में अपना इलाज करा सके या फिर मृत्यु की स्थिति में ₹400000 की आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करके परिवार के अन्य सदस्य अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सके यही इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हैं।

अनुग्रह सहायता योजना 2023

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा श्रमिक नागरिको के लिए शुरु की गई अनुग्रह सहायता हितलाभ योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 4 भागो में बांटा गया है। जैसे कि अगर श्रमिक की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो श्रमिक परिवार को मध्य प्रदेश श्रम विभाग की तरफ से 400000 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इसके अलावा शारीरिक अपंगता, साधारण दुर्घटना मृत्यु आदि के आधार पर अलग – अलग प्रदान की जायेगी।

  • सामान्य मृत्यु
  • दुर्घटना मृत्यु
  • आंशिक स्थाई अपंगता
  • स्थाई अपंगता

अंत्येष्टि सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

अंत्येष्टि सहायता योजना पीडीएफ फॉर्म में लगाने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना जरूरी है। जिसकी लिस्ट आप नींचे देख सकते हैं –

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र
  • अगर दुर्घटना की अपंग हुए है तो अपंग प्रमाण पत्र

अनुग्रह सहायता योजना पीडीएफ फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?

अनुग्रह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक व्यक्ति या उसके परिवार को श्रमिक विभाग में जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अनुग्रह सहायता योजना आवेदन पीडीएफ फॉर्म होना जरूरी हैं। इस आवेदन फॉर्म को प्राप्त करने में आपको परेशानी न हो इसलिए नीचे हमने इसके आवेदन फॉर्म को साझा किया है। आप नींचे दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

अनुग्रह सहायता योजना आवेदन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें?

अनुग्रह सहायता योजना पीडीएफ फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?

अनुग्रह सहायता योजना में आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आप नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको अनुग्रह सहायता योजना को ऊपर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेना हैं।
  • आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंट निकलवा लेना हैं।
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी और जरूरी दस्तावेजों को संगलन कर लेना है।
  • अब आपको इस फॉर्म को अपने सिटी के श्रम विभाग में जाकर जमा कर देना हैं।
  • इस प्रकार आपका इस योजना में आवेदन हो जाएगा।
  • आवेदन करने के बाद आपके फॉर्म का सत्यापन करके योजना के तहत आर्थिक सहायता बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अनुग्रह सहायता योजना से जुड़े प्रश्न उत्तर

अनुग्रह सहायता योजना क्या हैं?

अनुग्रह सहायता योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार राज्य के श्रमिक नागरिकों के लिए दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

अनुग्रह सहायता योजना का लाभ किसे मिलेगा?

अनुग्रह सहायता योजना का लाभ राज्य के श्रमिक नागरिकों के लिए दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक व्यक्ति का श्रमिक कार्यालय में पंजीकृत होना जरूरी है।

अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी जाएगी?

अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार श्रमिक पंजीकृत नागरिक के लिए दुर्घटना और मृत्यु की दशा में अलग-अलग सहायता राशि प्रदान करेगी।

मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलेगी?

अनुग्रह सहायता योजना के तहत अगर श्रमिक व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो मृत व्यक्ति के परिवार को मध्य प्रदेश श्रम विभाग के तरफ से ₹400000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

अनुग्रह सहायता योजना में आवेदन कैसे करें?

अनुग्रह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए इस योजना में दुर्घटना के 30 दिन के अंदर आवेदन करना होगा आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म की जरूरत होंगी। जिसे आप हमारे ऊपर आर्टिकल से डाउनलोड कर सकते हैं।

अंतिम शब्द

मध्य प्रदेश राज्य के श्रमिक नागरिकों के लिए दुर्घटना एवं मृत्यु की दशा में उनके परिवार को अनुग्रह सहायता योजना का लाभ मिल सके इसलिए आज हमने अपने इस आर्टिकल में अनुग्रह सहायता योजना पीडीएफ फॉर्म को साझा किया है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करके योजना में अपना आवेदन कर चुके होंगे।

Mukesh Chandra

मुकेश चंद्रा ने बीटेक आईटी से 2020 में इंजीनियरिंग की है। वह पिछले 5 साल से सामाजिक.इन पर मुख्य एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें लेखन के क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव है। अपने अनुभव के अनुसार वह सामाजिक.इन पर प्रकाशित किये जानें वाले सभी लेखों का निरिक्षण और विषयों का विश्लेषण करने का कार्य करते है।

Comments (4)

  1. Mujhe anugrah Rashi 400000 prapt huye but Advocate Vijay khare and jeevanlal ahirwar mujhse 25% rupyon.ki mang Kar Rahe na dene.per dhamkiyan de Rahe

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